सत्य निकेतन PG हादसे के बाद दिल्ली सरकार लाई नया प्रावधान, क्या है नया नियम?

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (09 September 2026): सत्य निकेतन में हुए पीजी हादसे के बाद दिल्ली सरकार पेइंग गेस्ट आवास व्यवस्था को लेकर नए और सख्त नियम बनाने की तैयारी में है। सरकार ने पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन रेगुलेशन एंड वेलफेयर बिल का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत राजधानी में संचालित हर पीजी का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस अनिवार्य करने की योजना है। प्रस्ताव के अनुसार, पीजी संचालकों को पुलिस, नगर निगम और स्थानीय प्रशासन से आवश्यक एनओसी भी लेनी होगी। सरकार का उद्देश्य पीजी में रहने वाले छात्रों और अन्य लोगों की सुरक्षा तथा सुविधाओं को बेहतर बनाना है।

प्रस्तावित बिल में किराए और सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर भी बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। सरकार इलाके के हिसाब से पीजी के किराए की सीमा तय करने के लिए रेंट रेगुलेशन कमेटी बनाने का प्रस्ताव लाई है। इसके अलावा पीजी संचालक एक महीने से अधिक का सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ले सकेंगे, जबकि तीन महीने से ज्यादा का एडवांस किराया लेने पर भी रोक लगाने का प्रस्ताव है। किसी छात्र से उसकी जाति, धर्म, जेंडर या राज्य के आधार पर अलग-अलग किराया नहीं लिया जा सकेगा।

पीजी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रस्तावित नियमों में कई अहम प्रावधान शामिल किए गए हैं। हर पीजी के प्रवेश द्वार और कॉमन एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया जा सकता है और फुटेज को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा। 15 या उससे अधिक छात्रों वाले पीजी में रात के समय सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था का प्रस्ताव है। इसके अलावा विजिटर रजिस्टर रखना और पीजी के 500 मीटर के दायरे में वार्डन की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे नियम भी प्रस्तावित किए गए हैं।

सरकार GOV PG पोर्टल शुरू करने की भी तैयारी कर रही है, जहां छात्रों को सत्यापित पीजी की जानकारी, किराया, सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी मिल सकेगी। छात्र पोर्टल के माध्यम से गुमनाम तरीके से शिकायत भी दर्ज कर सकेंगे और पीजी को कंप्लायंस रेटिंग देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को भी निगरानी व्यवस्था से जोड़ने की योजना है, जहां इंस्टीट्यूशनल अकोमोडेशन कमेटी हर तीन महीने में पीजी का निरीक्षण कर सकती है। हालांकि, सबसे बड़ी चुनौती इन नियमों को दिल्ली के हजारों छोटे-बड़े पीजी में प्रभावी तरीके से लागू करना होगी। फिलहाल यह प्रस्ताव के स्तर पर है और लागू होने के बाद ही इसका वास्तविक असर सामने आएगा।


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