Delhi Building Collapse: अब हर PG और सार्वजनिक भवन का होगा स्ट्रक्चरल ऑडिट: सीएम रेखा गुप्ता

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (07 September 2026): दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत गिरने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिल्ली नगर निगम के साथ मिलकर ऐसी नीति तैयार कर रही है, जिसके तहत सार्वजनिक इस्तेमाल वाली हर इमारत की समय-समय पर स्ट्रक्चरल ऑडिट और सेफ्टी सर्टिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। इसमें पीजी, नर्सिंग होम, स्कूल और सार्वजनिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाली अन्य इमारतें शामिल होंगी। सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो भवन सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे, वहां किसी भी तरह की सार्वजनिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार किसी भी व्यक्ति को असुरक्षित पीजी में रहने की अनुमति नहीं देगी। सत्य निकेतन हादसे के बाद जिन लोगों को इमारत से बाहर निकाला गया है, उनके रहने की व्यवस्था के लिए कॉलेज हॉस्टलों में वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया गया है। सरकार की ओर से इन लोगों की जरूरतों का भी ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हादसे से प्रभावित छात्रों के माता-पिता के लगातार संपर्क में सरकार है और परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस मुश्किल समय में उनकी चिंता और परेशानी को कम किया जा सके।

वहीं, हादसे के लिए जिम्मेदारी तय करने को लेकर भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी अधिकारियों की निगरानी में लापरवाही, कर्तव्य में चूक या किसी अन्य तरह की गड़बड़ी सामने आती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर उसी दिन कार्रवाई की जाएगी। सरकार का फोकस अब सिर्फ हादसे की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि राजधानी में ऐसे सभी भवनों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने पर भी है।

सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली में पीजी और अन्य सार्वजनिक उपयोग वाली इमारतों की सुरक्षा को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में छात्र और दूसरे लोग किराये के कमरों और पीजी में रहते हैं, ऐसे में भवन की मजबूती और सुरक्षा मानकों की नियमित जांच बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार की प्रस्तावित नीति लागू होने के बाद भवन मालिकों को नियमित स्ट्रक्चरल ऑडिट और सुरक्षा प्रमाणन कराना पड़ सकता है। इसके जरिए असुरक्षित इमारतों की पहचान समय रहते करने और किसी बड़े हादसे से पहले जरूरी कार्रवाई करने की कोशिश की जाएगी।


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