अंकित शर्मा हत्याकांड: उम्रकैद की सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा ताहिर हुसैन

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (26 August 2026): वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाने वाले पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। ताहिर हुसैन ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें और चार अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उनकी अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट में अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है।

अंकित शर्मा की हत्या उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान दयालपुर इलाके में हुई थी। बाद में उनका क्षत-विक्षत शव एक नाले से बरामद किया गया था। इस मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को दोषी ठहराया था। अदालत ने ताहिर हुसैन, नजीर, आसिम, जावेद और अनस को हत्या के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

अदालत ने सजा के साथ ताहिर हुसैन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था, जबकि अन्य दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। सजा सुनाए जाने के बाद ताहिर हुसैन ने संकेत दिया था कि वह निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। अब उन्होंने औपचारिक रूप से दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर अपनी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को चुनौती दी है।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांचों दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। अभियोजन ने इस हत्या को अत्यंत जघन्य अपराध बताते हुए इसे दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में रखने की दलील दी थी। विशेष लोक अभियोजक ने अदालत के समक्ष अंकित शर्मा के शरीर पर पाई गई चोटों का उल्लेख करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी।

अब इस हाई-प्रोफाइल मामले की निगाहें दिल्ली हाई कोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी हैं। हाई कोर्ट में ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई के दौरान निचली अदालत के फैसले और सजा को लेकर दोनों पक्ष अपनी दलीलें रख सकते हैं। अदालत के अगले कदम से यह तय होगा कि ताहिर हुसैन की उम्रकैद की सजा बरकरार रहती है या उनकी अपील पर आगे विस्तृत सुनवाई की जाएगी।


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