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टेन न्यूज नेटवर्क

Gautam Buddha Nagar News (24/08/2026): गौतमबुद्ध नगर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 23 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में बिना अनुमति जुलूस, प्रदर्शन, सभा या अन्य सामूहिक कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक रहेगी।

त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस और प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है। ईद मिलाद-उन-नबी, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी को देखते हुए अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ एकत्र करने या किसी कार्यक्रम का आयोजन करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल में भी निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।

अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। धारा 163 के तहत जारी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की ओर से भी क्षेत्र में लगातार निगरानी रखने और किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई करने की बात कही गई है।

प्रशासन ने जिले के लोगों से त्योहारों को आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की है। लोगों से बिना अनुमति जुलूस, प्रदर्शन या सामूहिक आयोजन नहीं करने और किसी भी तरह की अफवाह से बचने को कहा गया है।


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