टीवी चैनलों पर अब दिखेगा ड्रग्स के खिलाफ डिस्क्लेमर, सरकार ने जारी की एडवाइजरी
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (22 August 2026): केंद्र सरकार ने नशीले पदार्थों के बढ़ते दुरुपयोग और खासकर युवाओं पर पड़ रहे इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से 20 अगस्त 2026 को जारी इस एडवाइजरी में सभी निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को ड्रग्स के खिलाफ जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष डिस्क्लेमर प्रदर्शित करने की सलाह दी गई है। सरकार ने कहा है कि नशीले और मादक पदार्थों का सेवन सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक और व्यवहारिक स्तर पर भी गंभीर नुकसान पहुंचाता है।

मंत्रालय ने टीवी चैनलों को स्पष्ट और प्रमुख तरीके से यह संदेश दिखाने को कहा है— “Illicit Narcotics Destroy Health and Guarantees Imprisonment. Say No to Drugs”। यानी अवैध नशीले पदार्थ स्वास्थ्य को बर्बाद करते हैं और जेल की सजा का कारण बन सकते हैं, इसलिए ड्रग्स को ना कहें। एडवाइजरी में कहा गया है कि टेलीविजन व्यापक पहुंच वाला माध्यम है और इसके जरिए लोगों, विशेषकर युवाओं को नशे के खतरों के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है।
सरकार ने यह भी कहा है कि यह डिस्क्लेमर केवल न्यूज कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहेगा। निजी चैनल इसे मनोरंजन और गैर-समाचार कार्यक्रमों समेत विभिन्न कार्यक्रमों के प्रसारण के दौरान उचित अंतराल पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका उद्देश्य दर्शकों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में लगातार जागरूक करना और जिम्मेदार तरीके से देखने-सुनने का माहौल तैयार करना है।
एडवाइजरी में डिस्क्लेमर की प्रस्तुति को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। इसे इस तरह दिखाने को कहा गया है कि दर्शक इसे आसानी से पढ़ और समझ सकें। साथ ही संदेश पर्याप्त समय तक स्क्रीन पर दिखाई देना चाहिए, ताकि उसका प्रभावी संचार हो सके। मंत्रालय ने इस संबंध में केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रूल्स, 1994 के तहत निर्धारित प्रोग्राम कोड और केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1995 के प्रावधानों का भी उल्लेख किया है।
मंत्रालय के मुताबिक यह एडवाइजरी जारी होने की तारीख से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों पर लागू होगी और इसका व्यापक उद्देश्य समाज में ड्रग्स के हानिकारक प्रभावों को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। एडवाइजरी सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी की गई है और इसकी प्रतियां इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन तथा अन्य न्यूज ब्रॉडकास्टर्स संगठनों को भी भेजी गई हैं।
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