New Delhi News (20 August 2026): केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और आपूर्ति को संतुलित करने के लिए कच्ची चीनी के आयात नियमों में बड़ा बदलाव किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने अधिसूचना संख्या 31/2026-2027 जारी कर कच्ची चीनी (Raw Sugar) के आयात को 31 अक्टूबर 2026 तक 10 लाख मीट्रिक टन के टैरिफ रेट कोटा (TRQ) के तहत ड्यूटी-फ्री करने की अनुमति दी है। यह फैसला ITC (HS) 2022 के एक्सिम कोड 170114 के तहत आने वाली कच्ची चीनी पर लागू होगा। सरकार के इस कदम का उद्देश्य जरूरत के मुताबिक चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करना और बाजार में आपूर्ति से जुड़ी संभावित चुनौतियों को कम करना है।
नई व्यवस्था के तहत 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का आयात TRQ के माध्यम से बिना शुल्क किया जा सकेगा, हालांकि इसके लिए अधिसूचना में निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। इससे पहले कच्ची चीनी का आयात सामान्य रूप से ‘Free’ नीति के तहत था, लेकिन अब इसके लिए विशेष टैरिफ रेट कोटा व्यवस्था लागू की गई है। DGFT ने स्पष्ट किया है कि इस व्यवस्था को 31 अक्टूबर 2026 तक लागू रखा जाएगा। सरकार की ओर से यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब चीनी क्षेत्र में उत्पादन, उपलब्धता और घरेलू मांग के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
अधिसूचना में उन कारोबारियों और इकाइयों के लिए भी राहत का प्रावधान किया गया है, जिन्हें SION E-52 के तहत Advance Authorisation पहले ही जारी किए जा चुके हैं। ऐसी Advance Authorisations के तहत वास्तव में आयात की गई कच्ची चीनी की मात्रा को TRQ योजना में बदलने का एक बार विकल्प दिया गया है। इसमें वह रिफाइंड चीनी भी शामिल होगी जो पहले से तैयार हो चुकी है या Advance Authorisation के तहत आयात की गई कच्ची चीनी से आगे तैयार की जानी है। हालांकि, इस रूपांतरण के लिए आयात के समय मिली छूट वाली GST राशि का भुगतान करना होगा और आयातित कच्ची चीनी से तैयार रिफाइंड चीनी को 31 अक्टूबर 2026 तक घरेलू बाजार में बेचने से संबंधित शर्तों का पालन करना होगा।
DGFT इस TRQ व्यवस्था को लागू करने और Advance Authorisation से TRQ योजना में एक बार के रूपांतरण की प्रक्रिया के लिए अलग से Public Notice जारी करेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अधिसूचना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की मंजूरी के बाद जारी की गई है। कुल मिलाकर, सरकार के इस फैसले से 10 लाख मीट्रिक टन तक कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात का रास्ता खुल गया है, जिससे घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही, पहले से जारी Advance Authorisations के तहत आयात की गई कच्ची चीनी को नई TRQ व्यवस्था में शामिल करने का विकल्प दिए जाने से संबंधित उद्योग को भी राहत मिलने की संभावना है।
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