‘वंदे मातरम्’ के गायन विवाद मामले में दिल्ली और कर्नाटक में कांग्रेस के खिलाफ FIR दर्ज

टेन न्यूज़ नेटवर्क

National News (17 August 2026): नई दिल्ली में 15 अगस्त 2026 को कांग्रेस मुख्यालय स्थित एआईसीसी भवन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के गायन को लेकर उठे विवाद ने अब कानूनी रूप ले लिया है। मामले में अधिवक्ता शुभ शर्मा की शिकायत के आधार पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। शिकायत में दोनों नेताओं पर राष्ट्रगीत के गायन के दौरान कथित रूप से व्यवधान पैदा करने और उससे जुड़े आचरण की जांच की मांग की गई थी। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कार्यक्रम के दौरान मौजूद वीडियो फुटेज तथा अन्य उपलब्ध साक्ष्यों को जांच का हिस्सा बनाया जा रहा है।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ‘वंदे मातरम्’ का गायन हो रहा था, तभी कार्यक्रम में मौजूद सोनिया गांधी के कुछ कथित हाव-भाव को राष्ट्रगीत के गायन पर आपत्ति के तौर पर देखा गया। शिकायत में इस घटनाक्रम से जुड़े वीडियो फुटेज और मीडिया रिपोर्टों का भी उल्लेख किया गया था। FIR दर्ज होने के बाद अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि कार्यक्रम के दौरान वास्तव में क्या हुआ था और वीडियो में दिखाई देने वाली गतिविधियों की वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं। इस मामले में आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच के निष्कर्ष के बाद ही हो सकेगी।

शिकायत में राहुल गांधी से जुड़े एक कथित वीडियो का भी हवाला दिया गया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि वीडियो में राहुल गांधी को कथित तौर पर “हम वंदे मातरम् नहीं गा रहे हैं” कहते हुए सुना जा सकता है। इसी आधार पर शिकायत में उनके कथित बयान और कार्यक्रम के दौरान हुए घटनाक्रम के बीच संबंध की जांच की मांग की गई थी। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस वीडियो की प्रामाणिकता, उसके संदर्भ और उसमें कही गई बातों की जांच कर सकती है। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बयान और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया जा सकता है।

मामले में कानूनी प्रावधानों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। शिकायत में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम से जुड़े कानून और वर्ष 2026 में प्रस्तावित संशोधन का उल्लेख किया गया था। शिकायतकर्ता ने राष्ट्रगीत के गायन में जानबूझकर बाधा डालने या आयोजन में व्यवधान पैदा करने से संबंधित प्रावधानों का हवाला देते हुए कार्रवाई की मांग की थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 2018 के उस फैसले का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें राष्ट्रगान के सम्मान और उसके गायन में जानबूझकर बाधा डालने से जुड़े कानूनी पहलुओं पर विचार किया गया था। अब पुलिस यह निर्धारित करेगी कि FIR में लगाए गए आरोपों पर कौन-कौन से कानूनी प्रावधान लागू होते हैं।

FIR दर्ज होने के बाद जांच एजेंसी के सामने सबसे अहम चुनौती कार्यक्रम के पूरे घटनाक्रम को तथ्यात्मक रूप से स्थापित करने की होगी। इसके लिए समारोह की वीडियो रिकॉर्डिंग, वायरल वीडियो, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की जा सकती है। पुलिस यह भी देखेगी कि वीडियो में दिखाई दे रही घटनाएं किस क्रम में हुईं और क्या किसी व्यक्ति की ओर से जानबूझकर राष्ट्रगीत के गायन में बाधा डाली गई थी। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही आरोपों की पुष्टि या खंडन हो सकेगा।

इस विवाद के बीच कर्नाटक में भी भाजपा ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा की ओर से कर्नाटक के उर्वा पुलिस स्टेशन में शिकायत दी गई है। पार्टी ने 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ‘वंदे मातरम्’ के कथित अपमान का आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि सामने आए वीडियो में राष्ट्रगीत के दौरान कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी वीडियो को आधार बनाकर भाजपा ने इसे राष्ट्रगीत के सम्मान से जुड़ा मामला बताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने हालांकि इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास बताया है।


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