दिल्ली में 17 साल पुराना ‘बेड एंड ब्रेकफास्ट’ कानून खत्म, नई होमस्टे नीति की तैयारी

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (11 August 2026): दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में रेखा सरकार ने पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को लेकर बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा में ‘दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट (निरसन) विधेयक, 2026’ को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इसके साथ ही वर्ष 2007 में तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार द्वारा लागू किए गए बेड एंड ब्रेकफास्ट कानून को समाप्त करने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का कहना है कि समय के साथ पर्यटन और आवास के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं और मौजूदा जरूरतों के हिसाब से पुराना कानूनी ढांचा पर्याप्त नहीं रह गया था। अब दिल्ली में बेड एंड ब्रेकफास्ट और होमस्टे से जुड़ी गतिविधियों को नए और अधिक सरल नियमों के तहत संचालित करने की तैयारी है।

सरकार के मुताबिक पुराने कानून में समय-समय पर 2010 और 2021 में संशोधन किए गए, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्था को अधिक लचीला और आधुनिक बनाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसी वजह से पुराने कानून को पूरी तरह निरस्त करने का फैसला लिया गया है। सरकार अब एक नई व्यापक होमस्टे नीति तैयार कर रही है, जिसे जल्द ही मंत्रिपरिषद के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा। नई व्यवस्था में पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ-साथ सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, नगर निकाय के नियमों और कानून-व्यवस्था से जुड़े प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया जाएगा।

पुराने कानून के तहत पंजीकृत प्रतिष्ठानों और पहले से लंबित आवेदनों को लेकर भी सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। कानून निरस्त होने के बावजूद पहले से चल रही कार्यवाही पर तत्काल कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिन लोगों ने पुराने कानून के तहत पंजीकरण कराया है या जिनके आवेदन प्रक्रिया में हैं, उनके मामलों को नई नीति लागू होने तक लंबित रखा जाएगा। नई नीति के प्रभावी होने के बाद इन्हीं मामलों को उसके प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा। यानी नई व्यवस्था लागू होने तक पुराने आवेदकों और संचालकों को अचानक किसी तरह की प्रशासनिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

दिल्ली में बेड एंड ब्रेकफास्ट व्यवस्था की शुरुआत पर्यटकों को होटल के मुकाबले किफायती और घर जैसा आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसके तहत मकान मालिक अपने घर के सीमित कमरों को पर्यटकों के लिए उपलब्ध करा सकते थे और आमतौर पर यह जरूरी था कि मकान मालिक का परिवार उसी संपत्ति में रहता हो। इसका उद्देश्य पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति, खान-पान और रहन-सहन का अनुभव उपलब्ध कराने के साथ-साथ मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए अतिरिक्त आय का साधन तैयार करना भी था। हालांकि समय के साथ इस क्षेत्र में कई नए प्रकार के आवास सामने आए और सरकार को मौजूदा नियमों में बदलाव की जरूरत महसूस हुई।

बेड एंड ब्रेकफास्ट व्यवस्था को लेकर हाल में दिल्ली के मालवीय नगर में हुए फ्लोरिश स्टे आग हादसे के बाद भी सवाल उठे थे। हादसे में 21 लोगों की मौत हुई थी और जांच के दौरान प्रतिष्ठान में निर्धारित क्षमता से अधिक कमरे बनाए जाने समेत नियमों के उल्लंघन की बातें सामने आई थीं। इसके बाद सरकार की प्रस्तावित बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, कमरों की संख्या की सीमा तय करने, सीसीटीवी और पुलिस सत्यापन जैसे प्रावधानों पर जोर दिया गया था। ऐसे में पुराने कानून को खत्म करने के बाद नई नीति में सुरक्षा मानकों को किस तरह लागू किया जाता है, इस पर विशेष नजर रहेगी।

विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद अब इसे आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अधिसूचना जारी होने के बाद पुराना कानून औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगा। सरकार का दावा है कि नई नीति के जरिए दिल्ली के पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में नियमों को सरल बनाया जाएगा और छोटे स्तर पर होमस्टे चलाने वाले लोगों के लिए व्यवस्था अधिक सुविधाजनक होगी। वित्तीय ज्ञापन के अनुसार नई व्यवस्था लागू करने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने की उम्मीद नहीं है। अब दिल्ली के पर्यटन क्षेत्र की नजर सरकार की उस नई नीति पर है, जो 17 साल पुराने बेड एंड ब्रेकफास्ट कानून की जगह लेगी।


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