20 जुलाई को संसद मार्च पर दिल्ली पुलिस का अलर्ट, बिना अनुमति निकले तो होगी कानूनी कार्रवाई
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (19 जुलाई 2026): 20 जुलाई को प्रस्तावित CJP (Cockroach Janta Party) के संसद मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। पुलिस ने साफ कहा है कि इस मार्च के लिए न तो कोई अनुमति मांगी गई है और न ही किसी तरह की मंजूरी दी गई है।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, नई दिल्ली जिले में BNSS की धारा 163 (पूर्व की धारा 144) लागू है। ऐसे में पांच या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना, जुलूस निकालना, प्रदर्शन करना या मार्च करना प्रतिबंधित है। केवल जंतर-मंतर पर पूर्व अनुमति के साथ ही प्रदर्शन किया जा सकता है।
पुलिस ने बताया कि 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, इसलिए राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए विशेष निगरानी रखी जाएगी।
दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ BNS की धारा 223 सहित अन्य संबंधित कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी बिना अनुमति वाले मार्च या प्रदर्शन में शामिल न हों और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।
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