दिल्ली में बड़े प्लॉट मालिकों पर नई सख्ती: 100 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य, उल्लंघन पर जुर्माना
टेन न्यूज नेटवर्क
New Delhi News (30 March 2026): राजधानी दिल्ली में जल संरक्षण (Water Conservation) को बढ़ावा देने के लिए नई सख्ती की तैयारी की जा रही है। 100 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट (Plot Size) पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग (Rain Water Harvesting) सिस्टम लगाना अनिवार्य किया जा सकता है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना (Penalty) भी लगाया जाएगा।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के निर्देशों के बाद नई योजना लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार भूजल स्तर (Groundwater Level) में लगातार गिरावट और पानी की बढ़ती मांग को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है।
प्रस्ताव के मुताबिक 100 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले प्लॉट, भवनों और संस्थानों में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करना जरूरी होगा। इसके तहत वर्षा के पानी को संग्रहित कर भूजल रिचार्ज (Groundwater Recharge) के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार इस योजना में विभिन्न प्लॉट आकार के अनुसार जल संचयन की व्यवस्था का मानक तय किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि स्थापित रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कार्यशील स्थिति में रहे।
अधिकारियों ने बताया कि नियमों का पालन नहीं करने वाले भवन मालिकों पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। इसके अलावा संबंधित एजेंसियां नियमित निरीक्षण (Inspection) भी करेंगी, ताकि नियमों का सही तरीके से पालन हो सके।
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