नए साल के जश्न से पहले गौतमबुद्ध नगर में धारा 163 लागू, पुलिस अलर्ट

टेन न्यूज नेटवर्क

Gautam Buddha Nagar‌ News (30/12/2025):‌‌ नववर्ष 2026 के अवसर पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जनसुरक्षा के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर (Police Commissionerate Gautam Buddha Nagar) ने 31 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 लागू करने का आदेश जारी किया है।

पुलिस प्रशासन से मिली जानकारी अनुसार नववर्ष के दौरान संभावित भीड़, सार्वजनिक कार्यक्रमों और यातायात दबाव को देखते हुए जिले में धारा 163 लागू की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, असामाजिक गतिविधियों अथवा अप्रिय घटना को रोका जा सके।

पुलिस कमिश्नरेट ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।।


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